मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसद किए जाने पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखी है। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय प्रदान कर दिया है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/363Hh0k
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