सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों को अपने यहां अधीनस्थ अदालतों में वर्चुअल सुनवाई के लिए नियम बनाने की आजादी प्रदान कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराने में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था काफी सफल रही है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3dZC77c
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें