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सोमवार, 11 दिसंबर 2023

PM ने आर्टिकल-370 पर SC के फैसले का किया स्‍वागत, उर्दू में दिया खास संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि संविधान का आर्टिकल-370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है. शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा.

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